Saturday, November 27, 2010

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुन्धती और सैयद अली साह गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया


दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस के टालमटोल के जवाब को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सुश्री अरुंधती राय और अलगाववादी कश्मीरी सैयद अली साह गिलानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

आज शनिवार को ही दिल्ली पुलिस ने अदालत कहा कि अरुंधती और गिलानी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता लेकिन हाईकोर्ट पुलिस की इस राय को दरकिनार कर दिया और अरुंधती के खिलाफ देशद्रोहपूर्ण भाषण के मामले में एफआईआर का केस दर्ज करने का आदेश दिया.

इससे पहले अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि अरुंधती और गिलानी के खिलाफ देशद्रोहपूर्ण भाषण की जो शिकायत आई थी उस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

इसके जवाब में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने माना कि अरुंधती राय और गिलानी के खिलाफ शिकायत तो आई थी, मगर उसके आधार पर एफआईआर लायक मामला नहीं बनता है।